RBI ने एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई, नियम का उल्लंघन करने पर इस बैंक पर ठोका दो करोड़ का जुर्माना
मुंबई: RBI ने एक बार फिर से नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई किया है।
कभी इसके शिकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तो किसी दिन प्राइवेट बैंक (Private Bank) हो जाते हैं।
इस बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना RBI के कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इनमें ‘आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान आदि शामिल हैं।
इस वजह से लगा जुर्माना
RBI ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता का इससे कोई सरोकार नहीं है।
केंद्रीय बैंक (Central Bank) ने कहा कि RBI द्वारा 31 मार्च, 2021 को बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (ISE 2021) उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।
चेन्नई स्थित बैंक अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण करने में विफल रहा।
भारतीय बैंकों ने RBI से लगाई गुहार
बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) से कर्ज (Loan) के एवज में प्रावधान के लिये नई व्यवस्था अपेक्षित कर्ज नुकसान लागू करने को लेकर एक साल का और समय देने का आग्रह किया है।
फिलहाल बैंक कर्ज के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसे ऋण में तब्दील होने पर प्रावधान करते हैं।
वहीं नई व्यवस्था के लागू होने पर बैंक को नुकसान के प्रावधान को लेकर कर्ज के फंसे ऋण में तब्दील होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी।
उन्हें अनुमान के आधार पर अपेक्षित कर्ज नुकसान का अनुमान लगाना आवश्यक है और उसके आधार पर प्रावधान करना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इससे बैंकों के लाभ पर एकबारगी प्रभाव पड़ेगा।