महिला को निर्वस्त्र कर पीटे जाने पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख, 8 लोग…

गौरतलब है ‎कि 11 दिसंबर को एक 42 वर्षीय महिला को घर से निकालकर निर्वस्त्र किया गया था। इतना ही नहीं सार्वजनिक तौर पर उसकी Parade कराई गई और बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया। करीब दो घंटों तक चली इस हैवानियत के बाद पीड़िता अस्पताल पहुंच गई थी।

News Aroma Media
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Karnataka High Court : कर्नाटक में एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटे जाने पर High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि यह एक असाधारण घटना है और इससे असाधारण तरीके से ही निपटा जाएगा। इस दौरान उन्होंने महाभारत का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उस काल में भी ऐसी घटनाएं नहीं हुईं।

अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। Media reports में घटना की खबरों के बाद Karnataka High Court ने स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही बेलगावी पुलिस प्रमुख को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस से ताजा रिपोर्ट भी मांगी गई है। कोर्ट ने कहा ‎कि हमें पूरी जानकारियां चाहिए। इसे एक असाधारण घटना के तौर पर माना जाएगा और इसे असाधारण तरीके से ही निपटा जाएगा।

कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की

कोर्ट ने कहा कि महिला को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र करने जैसा अत्याचार महाभारत में भी नहीं हुआ, जब द्रोपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तब भगवान कृष्ण उन्हें बचाने के लिए आ गए थे। कोर्ट ने कहा ‎कि आज की दुनिया में अगर दुर्योधन, दुशासन आते हैं, तो कृष्ण मदद के लिए नहीं आएंगे। Justice Prasanna B. Varale और Justice Krishna S. Dixit ने घटना पर जमकर नाराजगी जाहिर की है और रिपोर्ट तलब की है।

गौरतलब है ‎कि 11 दिसंबर को एक 42 वर्षीय महिला को घर से निकालकर निर्वस्त्र किया गया था। इतना ही नहीं सार्वजनिक तौर पर उसकी Parade कराई गई और बिजली के खंभे से बांधकर पीटा गया।

करीब दो घंटों तक चली इस हैवानियत के बाद पीड़िता अस्पताल पहुंच गई थी। दरअसल, पीड़ित महिला का बेटा कथित तौर पर प्रेमिका के साथ 4 दिसंबर को भाग गया था। जबकि उस युवती की 5 दिसंबर को किसी और से सगाई होनी थी।

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