CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, खनन पट्टा दिए जाने संबंधी PIL खारिज, झारखंड हाई कोर्ट ने…

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी

News Aroma Media
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Ranchi Hemant Soren : बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को झारखंड हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

CM और उनके पारिवार के सदस्यों को खनन पट्टा देने और अलग-अलग जगहों पर सरकारी भूमि की बदोबस्ती करने के मामले की जांच के लिए दायर जनहित याचिका दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दी है।

आईटीआई कार्यकर्ता सुनील महतो ने दायर की थी जनहित याचिका

सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश (Rajeev Ranjan and Piyush Chitresh) ने पक्ष रखा। इस संबंध में हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।

High Court  के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी।

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