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कोर्ट ने दी AAP नेता संजय सिंह को रास सदस्य के रूप में ओथ लेने की दी अनुमति

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AAP leader Sanjay Singh: दिल्ली (Delhi) की एक अदालत ने शनिवार को आप सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को हिरासत में रहते हुए 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद (Rajya Sabha MP) के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी।

अदालत ने गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए 4 से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग करने वाली सिंह की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) और संजय सिंह (Sanjay Singh) की न्यायिक हिरासत भी 17 फरवरी तक बढ़ा दी है।

शपथ लेने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया

न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में शपथ लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। Sanjay Singh ने अपने अनुरोध के कारण के रूप में 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक अदालत में उपस्थिति का हवाला दिया। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता रजत भारद्वाज, फारुख खान और प्रकाश प्रियदर्शी ने संजय सिंह का प्रतिनिधित्व किया।

इसके अलावा, सुनवाई के दौरान अमनदीप सिंह ढल के वकील तनवीर अहमद मीर ने मामले में बिना Audio वाले CCTV फुटेज पर चिंता जताई और ऑडियो के साथ फुटेज का अनुरोध किया।

वकील रजत भारद्वाज ने भी अदालत में दर्ज किए गए बयानों की आपूर्ति की मांग करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें राघव मगुंटा और पी शरत रेड्डी के बयान भी शामिल थे, जिन्हें माफी दी गई थी।

अदालत ने अन्य लंबित आवेदनों पर गौर किया। जिनमें एक CCTV फुटेज की मांग और दूसरा आरोपी ढल द्वारा ED को लिखे गए ईमेल के रिकॉर्ड की मांग करना शामिल है। इन आवेदनों पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा।

Delhi High Court ने बुधवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश नागपाल ने 22 दिसंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद संजय सिंह ने 4 जनवरी को जमानत के लिए High Court का रुख किया था। न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

सिंह की गिरफ्तारी ED के ‘मुख्य गवाह’ के बयान पर निर्भर

ED ने मंगलवार को अदालत के समक्ष दावा किया था कि संजय सिंह कथित शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़ी ‘अपराध की आय’ को सफेद करने के लिए अरालियास हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (Aralias Hospitality Pvt Ltd) बनाने में शामिल थे, जो कि आबकारी नीति में बदलाव का परिणाम था।

एक हलफनामे में, अपराध की आय को हासिल करने, छुपाने और उपयोग करने में सिंह की संलिप्तता का आरोप लगाया गया और कहा कि उन्होंने दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा जैसे व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया।

ED ने आगे दावा किया कि संजय सिंह ने कथित आबकारी नीति (2021-22) घोटाले से अवैध धन या रिश्वत प्राप्त की और एक साजिश में शामिल रहे।

संजय सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को इस अपराध में भूमिका के स्पष्ट आरोप के बिना तीन महीने से हिरासत में रखा गया है। माथुर के अनुसार, सिंह की गिरफ्तारी ED के ‘मुख्य गवाह’ के बयान पर निर्भर थी।

जमानत याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया

न्यायमूर्ति शर्मा ने पहले सिंह की जमानत याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था। उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने कहा था कि सबूतों से पता चलता है कि आरोपी Money Laundering में शामिल था और CBI द्वारा जांच की गई अनुसूचित अपराधों से अपराध की आय के संबंध के आधार पर अपराध पर विश्वास करने के लिए उचित आधार थे।

अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न आरोपियों के लिए जमानत याचिकाएं खारिज करने के दौरान PMLA की धारा 45 और 50 की व्याख्या पर की गई टिप्पणियां अपरिवर्तित रहेंगी और मामले में एक अन्य आरोपी को जमानत देने के Supreme Court के आदेश पर निर्भरता ने विपरीत टिप्पणियां नहीं दी या समानता स्थापित नहीं की।

इसने कार्यवाही के दौरान वसूली की अनुपस्थिति के तर्क को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह हमेशा आवश्यक नहीं है। अभियुक्तों को अपराध की कथित आय से जोड़ने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की कमी को संबोधित करते हुए, अदालत ने नकद लेनदेन की प्रकृति का हवाला देते हुए इस धारणा को खारिज कर दिया।

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