झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- भू-माफियाओं और महिलाओं के साथ हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें

News Aroma
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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में दुमका में स्पेनिश महिला (Spanish Woman) के साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) एवं Supreme Court के सेवानिवृत्ति जज (स्वर्गीय) MY इकबाल के रांची स्थित जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ कर जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को हुई।

मामले में High Court के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के जिलों में Task Force को मजबूत बना कर भू माफियाओं, फिरौती की मांग करनेवालों और महिला हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें।

Court ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार को Task Force द्वारा जिलों में की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से भू माफियाओं, महिलाओं के खिलाफ Crime करनेवालों एवं फिरौती मांगने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जमीन माफियाओं, फिरौती मांगने वालों एवं महिलाओं के खिलाफ क्राइम करनेवाले अपराधियों जिन्हें अदालत से जमानत नहीं मिली है उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने राज्य सरकार को झारखंड में हो रहे Cyber Crime पर भी अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया। साथ ही यह भी पूछा कि अगर फिरौती को लेकर किसी के पास विदेश या देश के अन्य राज्यों से कोई फोन कॉल आता है तो उसे ट्रेस करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता सहबाज अख्तर ने पैरवी की।

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