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बाबूलाल, अर्जुन मुंडा और अन्य नेताओं के खिलाफ नहीं होगी पीड़क करवाई, जानिए मामला…

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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक CP सिंह, ढुल्लू महतो, कुशवाहा शशि भूषण, समरी लाल, नवीन जायसवाल के अलावा बिरंची नारायण सिंह, सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, रविंद्र कुमार राय, यदुनाथ पांडेय, शिवशंकर उरांव, अमित कुमार, कृष्ण कुमार गुप्ता, ललित ओझा, रमेश कुमार सिंह, कामेश्वर सिंह, उमेश कुमार, नीलम चौधरी, अमित कुमार मंडल, अशोक कुमार बड़ाईक, आरती कुजूर आदित्य प्रसाद, सिद्धू माझी, शत्रुघ्न सिंह को बड़ी राहत मिली है।

अदालत ने बुधवार को सभी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई तक विस्तार दिया है। इसके साथ अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान BJP कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी। मामले को लेकर धुर्वा थाना में कांड संख्या 107/2023 दर्ज किया गया था।

इसमें तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों Babulal Marandi, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास के अलावा छह सांसदों सहित 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया, जिसका कांड संख्या 107/2023 है।

आरोपितों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयी हैं।

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