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शराब नीति घोटाले में केजरीवाल की बढ़ीं मुश्किलें, CBI ने कोर्ट में किया पेश, फिर…

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CM Arvind Kejriwal : शराब नीति घोटाले (Liquor Scam) में Delhi के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind kejriwal) को CBI ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया है।

बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेशी के बाद CBI ने पूछताछ की अनुमति मांगते हुए केजरीवाल को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

केजरीवाल को बुधवार सुबह तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई।

मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल (Sunita Kejriwal) भी अदालत पहुंचीं।

केजरीवाल को स्पेशल जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि CBI पक्षपाती तरीके से काम कर रही है।

उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले CBI के आवेदन पर जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी।

चुनाव से पहले या उस दौरान कर सकते थे

CBI की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील DP सिंह ने कहा, ‘हम इसे चुनाव से पहले या उस दौरान कर सकते थे, लेकिन नहीं किया।

हमने इस अदालत से अनुमति ली।’ सीबीआई ने कोर्ट से कहा, ‘क्या हम अपना काम नहीं करें? कानून नहीं कहता है कि मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं कब कब जाऊंगा और जांच करूंगा।’

सिंह ने कहा, ‘यही चीज के कविता के केस में भी हुई। मुझे सिर्फ कोर्ट की अनुमति चाहिए। मैं अनुमति मांग रहा हूं क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में हैं। जांच करना है या नहीं यह मेरा अधिकार है।’

इस पर कोर्ट ने कहा, ‘चूंकि आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं उन्होंने पूछताछ की इजाजत मांगी। उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।’

केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘हमें मौका नहीं दिया गया। हम रिमांड के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करना चाहते हैं।

यदि हम जवाब दाखिल करेंगे तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा।’ इस पर सीबीआई ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 41A नोटिस की आवश्यकता थी या नहीं इस पर बाद में विचार हो सकता है।

चौधरी ने कहा, ‘मीलॉर्ड यदि आपने गिरफ्तारी की अनुमति दी, आप अपने कंधे पर रखकर उन्हें बंदूक चलाने की अनुमति देंगे।’

कोर्ट ने इस पर कहा, ‘मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें गिरप्तारी को जस्टिफाई करना होगा।’ चौधरी ने कहा कि CBI के आवेदन को मंजूर किए जाने से पहले नोटिस दिया जाए।

केजरीवाल की ओर से चौधरी ने कहा, ‘प्रभावी सुनवाई का मौका ना देना मेरे मौलिक अधिकारों से इनकार है। मुझे उचित जवाब देने का मौका दिया जाए। मैं इसे आज दाखिल कर दूंगा। कल इसकी सुनवाई कर ली जाए।’

CBI ने यह कहते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी की अनुमति मांगी की नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट ने केजरीवाल से पूछताछ की अनुमति देते हुए गिरफ्तारी के समर्थन में दस्तावेज मांगे। कोर्ट ने कुछ मिनटों बाद ही केजरीवाल को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

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