Ranchi News: शनिवार को अपर न्यायायुक्त ए.के. तिवारी की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी शनिखा गाड़ी को बरी कर दिया। अदालत ने यह फैसला साक्ष्य के अभाव में सुनाया। यह मामला करीब तीन साल पुराना था और इसकी सुनवाई काफी समय से चल रही थी।
सिर्फ एक गवाह पेश हुआ
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की बेटी अदालत में गवाही देने पहुंची। उसने बताया कि उसके पिता की 2024 में प्राकृतिक मौत हो चुकी है। साथ ही उसने कहा कि उसे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष की तरफ से सिर्फ एक ही गवाह पेश किया गया।
महत्वपूर्ण बात यह रही कि जांच अधिकारी (IO) सहित बाकी गवाह अदालत में पेश नहीं हुए। गवाही की कमी का सीधा फायदा आरोपी शनिखा गाड़ी को मिला।
2022 में दर्ज हुआ था मामला
यह मामला वर्ष 2022 का है। शिकायतकर्ता धाना गाड़ी ने खेलगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि शनिखा गाड़ी ने उन पर ईंट और चाकू से हमला किया था।
इसके साथ ही मारपीट, जानलेवा हमला, चोट पहुंचाने, गाली-गलौज और आपराधिक धमकी जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। मगर गवाहों की गैरमौजूदगी और पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।




