Instructions to give Honorarium to Para Teachers : झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को TET से जुड़ी विसंगतियों को दूर करते हुए सहायक अध्यापकों को मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि मानदेय भुगतान में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और तय नियमों के अनुसार ही भुगतान किया जाए।
कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के मानदेय को लेकर स्थिति साफ
निर्देश के अनुसार, जिन पारा शिक्षकों का चयन कक्षा 1 से 5 के लिए हुआ है, लेकिन वे कक्षा 6 से 8 श्रेणी के लिए TET उत्तीर्ण हैं, उन्हें कक्षा 1 से 5 श्रेणी के अनुसार ही मानदेय दिया जाएगा।
इसी तरह, जिन पारा शिक्षकों का चयन कक्षा 6 से 8 के लिए हुआ है, लेकिन वे कक्षा 1 से 5 के लिए TET पास हैं, उन्हें कक्षा 6 से 8 श्रेणी के पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान किया जाएगा।
NCTE नियम और महाधिवक्ता की सलाह के आधार पर फैसला
निदेशक शशि रंजन ने कहा है कि यह निर्णय NCTE के रेगुलेशन और महाधिवक्ता से प्राप्त कानूनी परामर्श के आधार पर लिया गया है। इसी के अनुसार सभी जिलों को मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को मिलेगा मानदेय
निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में पहले से लागू नियमों का पालन किया जाएगा।
झारखंड शिक्षा परियोजना (Jharkhand Education Project) की ओर से उम्मीद जताई गई है कि इस निर्देश के बाद जिलों में लंबे समय से चली आ रही TET और मानदेय से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा और पारा शिक्षकों को समय पर उनका हक मिल सकेगा।




