झारखंड हाईकोर्ट से निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट को बड़ी राहत

Archana Ekka
3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट से निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट (Nirvana Rooftop Restaurant) को बड़ी राहत मिली है।

रांची नगर निगम ने निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले जारी किए गए अपने आदेश को वापस ले लिया है। इस जानकारी के हाईकोर्ट को दिए जाने के बाद कोर्ट ने मामले को समाप्त कर दिया।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ खुलासा

Nirvana Rooftop Restaurant की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम ने अदालत को बताया कि उसने रेस्टोरेंट के खिलाफ पारित आदेश को वापस ले लिया है।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब नगर निगम खुद अपना आदेश वापस ले चुका है, तो इस केस को आगे चलाने का कोई मतलब नहीं रह जाता।

कोर्ट ने याचिका को किया निष्पादित

हाईकोर्ट ने Municipal council की इस दलील को स्वीकार करते हुए निरवाणा रूफटॉप रेस्टोरेंट की याचिका को निष्पादित कर दिया। यह सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में हुई।

पहले भी मिल चुकी है अन्य रूफटॉप रेस्टोरेंट को राहत

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम को यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी इसी तरह के मामलों में कई रूफटॉप रेस्टोरेंट संचालकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन मामलों में भी कोर्ट ने राहत देते हुए नगर निगम के आदेशों को रद्द कर दिया था।

बार-बार केस आना State Litigation Policy के खिलाफ

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एक जैसे मामलों का बार-बार हाईकोर्ट में आना State Litigation Policy के खिलाफ है। जब एक बार इस तरह के आदेश रद्द हो चुके हैं, तो फिर बाकी लोगों को भी कोर्ट क्यों आना पड़ रहा है।

कोर्ट ने नगर निगम को चेतावनी दी थी कि या तो वह अपना आदेश वापस ले, नहीं तो कोर्ट को कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है।

फरवरी 2025 में दिया गया था बंद करने का आदेश

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में रांची नगर निगम ने एक आदेश जारी कर रांची शहर में चल रहे 34 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने के निर्देश दिए थे।

इसी आदेश के खिलाफ Nirvana Rooftop Restaurant ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें अब उसे राहत मिल गई है।

Share This Article