जज उत्तम आनंद मर्डर केस: दोषियों की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दोषियों की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, जल्द आदेश आने की संभावना।

Razi Ahmad
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Uttam Anand Murder case : झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के चर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषी लखन वर्मा और राहुल वर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा, जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।

यह मामला 28 जुलाई 2021 का है, जब धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को एक ऑटो रिक्शा से टक्कर मार दी गई थी। बाद में सामने आए CCTV फुटेज से यह स्पष्ट हुआ कि घटना जानबूझकर अंजाम दी गई थी।

मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। जांच के बाद राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गिरफ्तार किया गया। CBI की विशेष अदालत में करीब एक साल चली सुनवाई के बाद 6 अगस्त 2022 को दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जो उनकी अंतिम सांस तक प्रभावी रहेगी। अदालत ने उन्हें हत्या और साक्ष्य छिपाने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया था।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।