
रांची : झारखंड के वाहन मालिकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब 01.04.2019 से पहले बने और रजिस्टर्ड वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना पहले से कहीं आसान हो गया है। वाहन मालिक सीधे अपने वाहन निर्माता कंपनी के अधिकृत डीलरशिप या शोरूम से संपर्क कर HSRP लगवा सकते हैं। झारखंड में पुराने वाहनों पर HSRP लागू करने की प्रक्रिया बीते दो दशकों से विभिन्न न्यायिक और प्रशासनिक कारणों की वजह से अटकी हुई थी। इसी कारण राज्य के लाखों वाहन मालिक इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे।
इस बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 16 जून 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों और परिवहन आयुक्तों को पत्र जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वाहन निर्माता कंपनियों के अधिकृत डीलर अब अपने निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई HSRP को पुराने वाहनों पर भी लगा सकते हैं। इसके लिए किसी भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। यह व्यवस्था उन वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जिन्हें HSRP न होने की वजह से दूसरे राज्यों में चालान और जुर्माने का सामना करना पड़ रहा था।
HSRP न सिर्फ वाहन की सुरक्षा और पहचान को मजबूत करती है, बल्कि चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी अहम भूमिका निभाती है। मंत्रालय के इस फैसले से अब झारखंड में पुराने वाहनों पर HSRP लगाने की प्रक्रिया और तेज व आसान हो जाएगी, जिससे सड़क सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

