जमशेदपुर: जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने मानगो नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक को लेकर अपर नगर आयुक्त को पत्र भेजा है। उन्होंने बैठक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए कहा कि 18 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे होने वाली बोर्ड बैठक की सूचना तो दी गई है, लेकिन इसके साथ एजेंडा नहीं भेजा गया है। सरयू राय ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें 18 अगस्त को मानगो नगर निगम की बोर्ड बैठक आयोजित होने की जानकारी मिली है। हालांकि, बैठक की सूचना के साथ एजेंडा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने इस दौरान पिछली बैठक का भी जिक्र किया। विधायक के मुताबिक अपर नगर आयुक्त कार्यालय के ज्ञापांक 1461, दिनांक 3 अगस्त 2026 के जरिए मानगो नगर निगम की बैठक 7 अगस्त 2026 को बुलाने की सूचना दी गई थी। हालांकि, यह बैठक अचानक स्थगित कर दी गई थी। उस बैठक की सूचना के साथ भी एजेंडा संलग्न नहीं किया गया था।
2021 के महाधिवक्ता के मंतव्य का दिया हवाला
सरयू राय ने पत्र के साथ नगर निकायों के संचालन को लेकर राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता की ओर से सरकार को दिए गए मंतव्य से जुड़े दस्तावेज भी भेजे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर तत्कालीन महाधिवक्ता ने 28 अगस्त 2021 को यह मंतव्य दिया था। इस मंतव्य के आधार पर झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने 9 सितंबर 2021 को एक ज्ञापांक जारी कर इसे राज्य के सभी शहरी निकायों को अनुपालन के लिए भेजा था।
जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का भी उल्लेख
विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से भी 9 सितंबर 2021 को नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 जारी की गई थी। इस प्रेस विज्ञप्ति में नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को लेकर तत्कालीन महाधिवक्ता के मंतव्य का सार दिया गया था। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने इस प्रेस विज्ञप्ति को भी अपने पत्र के साथ संलग्न किया है, ताकि मानगो नगर निगम के संचालन को लेकर किसी तरह का असमंजस न रहे।
विधिसम्मत संचालन का आग्रह
सरयू राय ने अपर नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि उनके द्वारा भेजी गई जानकारी, संलग्न दस्तावेजों और झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मानगो नगर निगम का संचालन विधिसम्मत तरीके से किया जाए। पत्र के साथ उन्होंने कुल तीन दस्तावेज संलग्न किए हैं। इनमें नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का 9 सितंबर 2021 का परिपत्र संख्या-2812, तत्कालीन महाधिवक्ता का 28 अगस्त 2021 का मंतव्य और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 464/2021 शामिल है।


