कोच्चि: केरलम की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को बोर्स्टल स्कूल के अधीक्षक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यहां नेदुंबस्सेरी में मिनी कूपर कार दुर्घटना के मुख्य आरोपी को केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इस दुर्घटना में तीन युवाओं की मौत हो गई थी।अंगमाली की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संयुक्ता एम. के. ने कक्कनाड स्थित बोर्स्टल स्कूल के अधीक्षक की याचिका खारिज कर दी। इस स्कूल में 18 से 21 वर्ष की उम्र के कैदियों को रखा जाता है। याचिका में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मिनी कूपर दुर्घटना के मुख्य आरोपी सुहैल को केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।



