मिनी कूपर दुर्घटना के आरोपी को केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने की याचिका अदालत ने खारिज की

केरल की अदालत ने नेदुंबस्सेरी मिनी कूपर हादसे के मुख्य आरोपी सुहैल को केंद्रीय जेल भेजने की मांग खारिज कर दी। दुर्घटना में तीन युवाओं की मौत हुई थी।

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कोच्चि: केरलम की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को बोर्स्टल स्कूल के अधीक्षक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यहां नेदुंबस्सेरी में मिनी कूपर कार दुर्घटना के मुख्य आरोपी को केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। इस दुर्घटना में तीन युवाओं की मौत हो गई थी।अंगमाली की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट संयुक्ता एम. के. ने कक्कनाड स्थित बोर्स्टल स्कूल के अधीक्षक की याचिका खारिज कर दी। इस स्कूल में 18 से 21 वर्ष की उम्र के कैदियों को रखा जाता है। याचिका में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मिनी कूपर दुर्घटना के मुख्य आरोपी सुहैल को केंद्रीय जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।