पूर्व सीजेआई वाई के सभरवाल के दो कारोबारी बेटों के आयकर आकलन का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई वाई.के. सभरवाल के कारोबारी बेटों की अपीलें खारिज करते हुए आयकर पुन: आकलन नोटिस को बरकरार रखा है।

Razi Ahmad
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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) वाई के सभरवाल के दो कारोबारी बेटों के खिलाफ आयकर आकलन का रास्ता साफ कर दिया है। यह मामला 2010 में दिल्ली के सिकंदरा रोड स्थित एक प्रमुख संपत्ति की खरीद के लिए धन जुटाने वाले शेयर लेनदेन से संबंधित है।

न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने चेतन और नितिन सभरवाल की ओर से दायर चार अपील खारिज कर दीं। इसके साथ ही पीठ ने आकलन वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए जारी आयकर पुन: आकलन नोटिस को बरकरार रखा।

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रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।