RBI ने मानदंडों का पालन न करने पर महाराष्ट्र के 2 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया

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मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने केंद्रीय बैंक के शहरी सहकारी बैंकों के निर्देशों का पालन न करने पर महाराष्ट्र के ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया है।

आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर यूसीबी में धोखाधड़ी : निगरानी में परिवर्तन पर उसके द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में आरबीआई ने निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक/अन्य पर यूसीबी को जारी निर्देशों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा, यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (1) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखा गया।

आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

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