देर न करें, आज ही निपटाएं जरूरी काम, 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख

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Aadhar Card and PAN Card Link : अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है, तो यह काम फटाफट निपटा लें। ऐसा करने के लिए अब सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। हर हाल में यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।

अगर तय समय तक आधार–पैन लिंक नहीं हुआ, तो आपका PAN Card डिएक्टिवेट हो सकता है। इसका मतलब है कि पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा और आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

इन पैन धारकों के लिए लिंक करना जरूरी

आयकर विभाग (Income Tax Department) की अप्रैल में जारी अधिसूचना के मुताबिक, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर के जरिए पैन कार्ड जारी किया गया था, उनके लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है।

Aadhar Card and PAN Card Link , Don't delay, complete your important work today, December 31, 2025 is the last date.

इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है और इसके आगे बढ़ने की संभावना काफी कम मानी जा रही है। अगर कोई इस तारीख तक लिंक नहीं कर पाता है, तो 1 जनवरी 2026 से उसका पैन निष्क्रिय किया जा सकता है।

पैन डिएक्टिवेट होने से क्या-क्या नुकसान होगा?

अगर PAN Card Deactivate हो गया, तो सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा टैक्स रिफंड अटक सकता है और बैंकिंग व अन्य फाइनेंशियल लेन-देन भी प्रभावित होंगे।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने यह भी साफ किया है कि जिन लोगों ने आधार नामांकन ID के आधार पर पैन लिया था, उन्हें भी तय समय तक वास्तविक आधार नंबर से पैन लिंक करना जरूरी होगा।

Pan–Aadhaar लिंक करना बेहद आसान

पैन और आधार को लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह काम घर बैठे ऑनलाइन हो सकता है। इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।

वेबसाइट खुलने के बाद Quick Links सेक्शन में जाकर Link Aadhaar विकल्प पर क्लिक करें। अब एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।

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इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ विकल्प चुनें। ऐसा करते ही आपके Registered Mobile Number पर OTP आएगा। ओटीपी भरकर Validate पर क्लिक करें।

इस प्रक्रिया के पूरा होते ही आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

देर न करें, आज ही निपटाएं जरूरी काम

अगर आप Tax, Banking और Financial परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो आधार–पैन लिंकिंग का काम आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना अभी पूरा कर लें। 31 दिसंबर 2025 के बाद मौका हाथ से निकल सकता है।

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