इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जेल में बिताए व्यक्त की मांगी रिपोर्ट

जबकि, याची इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है, उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए

News Aroma Media
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी (Bahubali Mukhtar Ansari) द्वारा जेल में काटी गई समयावधि पर जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।

कोर्ट ने पूछा है कि क्या मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर मामले (Gangster Case) में सुनाई गई सजा की अवधि जेल में बिता ली है।

प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया

यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची की ओर से कहा गया कि गाजीपुर की MP MLA अदालत ने गैंगस्टर मामले में याची मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई है।

जबकि, याची इस मामले में 12 साल से अधिक की सजा पूरी कर ली है। उन्हें इस मामले में जेल से बरी किया जाना चाहिए।

याची की ओर से जेल में बिताई गई अवधि का एक प्रमाण पत्र भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिवक्ता से पूछा की क्या याची ने 10 साल से अधिक की सजा काट ली है।

गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई

कोर्ट सरकारी अधिवक्ता से इस संबंध में जेल अधीक्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

मामले में गाजीपुर के सत्र न्यायालय ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी ने सत्र न्यायालय के इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गाजीपुर जिला अदालत से पहले ही रिकार्ड तलब कर लिया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में याची को 2010 से ही कस्टडी रिमांड (Custody Remand) में ले लिया गया था और तब से वह लगातार जेल में है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।

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