Anischay Ganjhu once again Did not get Relief from the Court : चतरा जिले के टंडवा आम्रपाली–मगध कोयला परियोजना क्षेत्र में ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और कोयला कारोबारियों से लेवी वसूली (Levy Recovery) की साजिश में शामिल प्रतिबंधित संगठन TPC के सदस्य अनिश्चय गंझू को अदालत से एक बार फिर राहत नहीं मिली है।
NIA के विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
10 दिसंबर को सुनवाई के बाद आदेश रखा गया था सुरक्षित
अनिश्चय गंझू की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। बाद में अदालत ने सुरक्षित आदेश सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
2020 से जेल में है आरोपी
NIA ने अदालत को बताया कि आरोपी पहले फरार था और बाद में 30 जून 2020 को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। तभी से वह जेल में बंद है।
116 गवाह, सैकड़ों साक्ष्य पेश
NIA की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में अब तक 116 गवाहों की गवाही कराई जा चुकी है। साथ ही 229 दस्तावेज और 23 सामग्री साक्ष्य अदालत में पेश किए गए हैं। फिलहाल ट्रायल अंतिम बहस के चरण में पहुंच चुका है।
पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले अनिश्चय गंझू की जमानत याचिका एनआईए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट दोनों जगहों से खारिज हो चुकी है।
UAPA के तहत जमानत पर रोक
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऐसे में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर वैधानिक रोक लागू होती है।




