झारखंड

पेट्रोल छिड़कर नाबालिक को जिंदा जलाने के आरोपियों को उम्र कैद की सजा,कोर्ट ने…

गुरुवार को दुमका (Dumka) के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की पोक्सो अदालत में ने जरूवाडीह में 17 साल की नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने (Burn Alive) के दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

Ankita Murder Case: गुरुवार को दुमका (Dumka) के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की पोक्सो अदालत में ने जरूवाडीह में 17 साल की नाबालिग को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने (Burn Alive) के दोषी शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

यह मामला अगस्त 2022 का है। 19 मार्च को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। शाहरुख हुसैन ‍‍व छोटू उर्फ नईम ने घर में सोई हुई नाबालिग पर Petrol छिड़ककर आग लगा दी थी।

बता दें कि दुमका पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और सेंट्रल जेल में दोनों बंद थे।

मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम और छोटू की गुरुवार को Dumka की अदालत में पेशी हुई्। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई। 51 लोगों की गवाही हुई थी।

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