बकोरिया कांड : CBI की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज, स्पेशल कोर्ट में आज नहीं हो सकी…

उल्लेखनीय है कि बकोरिया में आठ जून 2015 को हुई कथित पुलिस-नक्सली मुठभेड़ के मामले में CBI दिल्ली ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

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रांची: पलामू (Palamu) जिला के सतबरवा थाना (Satbarwa Police Station) क्षेत्र के बकोरिया में आठ जून 2015 को हुई बहुचर्चित कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ केस में मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने CBI कोर्ट में आवेदन दाखिल किया है।

शनिवार को इस केस की सुनवाई के लिए CBI की स्पेशल कोर्ट (CBI Special Court) में तारीख मुक़र्रर थी, लेकिन किसी वजह से केस की सुनवाई नहीं हो पायी।

अब इस केस की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

शनिवार को जवाहर यादव द्वारा कोर्ट में आवेदन देकर CBI की ओर से दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट (Closure Report) की कॉपी मांगी गई।

जवाहर यादव मुठभेड़ में मारे हुए उदय यादव के पिता हैं।

पुलिस ने 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था

उल्लेखनीय है कि बकोरिया में आठ जून 2015 को हुई कथित पुलिस-नक्सली मुठभेड़ के मामले में CBI दिल्ली ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह प्राथमिकी झारखंड हाई कोर्ट के 22 अक्टूबर 2018 को दिए आदेश पर दर्ज की गयी थी।

इस घटना में पुलिस ने 12 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था।

मृतकों के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए हाई कोर्ट में CID की जांच पर सवाल उठाते हुए CBI जांच की मांग की थी।

CBI ने पलामू के सदर थाना कांड संख्या 349/2015, दिनांक 09 जून 2015 के केस को टेकओवर करते हुए प्राथमिकी दर्ज (FIR) की थी।

मुठभेड़ में मारे गए 12 लोगों में सिर्फ डॉक्टर आरके उर्फ अनुराग के अलावा किसी का कोई नक्सल रिकॉर्ड नहीं था।

CBI ने 19 अप्रैल को मामले क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी।

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