भाई की हत्या के षडयंत्र में शामिल बहन को 20 वर्ष की कैद, हत्यारोपी को उम्रकैद

बरेली की विशेष पॉक्सो अदालत ने प्रेमिका के भाई की हत्या के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद और सहयोगी युवती को 20 साल की सजा सुनाई।

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बरेली (उप्र): उत्तर प्रदेश के बरेली की एक अदालत ने अपनी प्रेमिका के भाई की हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद तथा इस जुर्म में साथ देने वाली उसकी माशूका को 20 साल के कारावास की सजा सुनायी है। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र के ईद जागीर गांव में 28 जुलाई 2020 की दोपहर को 17 वर्षीय एक लड़की घर में अकेली थी और उसी दौरान उसका प्रेमी महेश उर्फ मुकेश आ गया। उन्होंने बताया कि वे दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी लड़की का पांच वर्षीय भाई आ गया और उसने कहा कि वह इस बारे में अपनी मां को बताएगा।

उन्होंने बताया कि इतना सुनते ही ने महेश ने अपनी प्रेमिका की मदद से लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी। तिवारी ने बताया कि नाबलिग प्रेमिका ने महेश से कहा कि शव छत से फेंक दे ताकि यह हादसा प्रतीत हो। उन्होंने बताया कि इसके बाद महेश शव को फेंकने के बाद भाग गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विशेष पॉक्सो अदालत ने गत सोमवार को महेश को बच्चे की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। तिवारी ने बताया कि घटना के समय मृतक की बहन नाबालिग थी, इसलिए उसका मामला किशोर न्यायालय में भेजा गया था। उन्होंने बताया कि उसके विरुद्ध हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने और साक्ष्य मिटाने के आरोप तय किये गये थे। तिवारी ने बताया कि अब वह बालिग हो चुकी है, लिहाजा उसके प्रकरण की सुनवाई पाक्सो अदालत की विशेष जज नम्रता अग्रवाल ने की, जिन्होंने बुधवार को फैसला देते हुए उसे 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।