

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व अभिनेत्री-मॉडल त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में उनके पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। त्विषा 12 मई को भोपाल स्थित अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पायी गयी थीं। भोपाल की विशेष अदालत में दाखिल आरोपपत्र में सीबीआई ने वकील समर्थ सिंह और पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है। त्विषा के परिवार ने दोनों पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, शारीरिक हिंसा करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।





त्विषा ने पिछले साल दिसंबर में समर्थ से शादी की थी और 12 मई को वह अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि समर्थ उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल ले गए थे। उन्होंने दावा किया था कि त्विषा ने रात करीब 10 बजकर 20 मिनट पर घर में फांसी लगा ली थी। प्राथमिकी के अनुसार, एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि त्विषा को अस्पताल लाए जाने तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद चिकित्सकीय-कानूनी मामला दर्ज किया गया।
प्रारंभिक पुलिस जांच के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में महत्वपूर्ण संदेह दूर करने और एम्स भोपाल द्वारा किए गए पहले पोस्टमार्टम में कथित खामियों से जुड़े परिवार के आरोपों की जांच के लिए दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली और समर्थ तथा गिरिबाला को गिरफ्तार किया।
दूसरा पोस्टमार्टम 24 मई को भोपाल में एम्स दिल्ली के चार सदस्यीय चिकित्सकीय दल ने किया था।
त्विषा के परिवार ने अपने बयानों में आरोप लगाया कि उनके ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते थे और नौ दिसंबर, 2025 को हुई शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे।
परिवार ने मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि कथित प्रताड़ना के कारण 33 वर्षीय त्विषा ने यह कदम उठाया।
