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… और इसके बाद CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील पर लगा दिया 5 लाख का जुर्माना…

शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) फिर एक वकील पर भड़क उठे और सुनवाई के दौरान ना सिर्फ वकील द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, बल्कि वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) लगाने को कह दिया।

CJI DY Chandrachud: शुक्रवार को चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) फिर एक वकील पर भड़क उठे और सुनवाई के दौरान ना सिर्फ वकील द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज की, बल्कि वकील पर 5 लाख रुपये का जुर्माना (Fine) लगाने को कह दिया।

इतना ही नहीं, CJI ने साफ कह दिया कि आप किसी प्राइवेट पार्टी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं।

CJI ने याचिकाकर्ता वकील पर नाराजगी जताकर कहा कि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र में प्रक्रिया आदि की पुस्तिका को चुनौती दे रहे हैं और यह सब किसी Private Party के इशारे पर किया जा रहा है।

CJI ने कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और हम आप पर पांच लाख रुपये का नोटिस भेज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर जब बचाव में वकील ने तर्क देना चाहा तब CJI ने कहा कि आप बहस करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन हम आपको Five Lakh Rupees का नोटिस देने वाले हैं। क्योंकि आपने ये सब एक निजी कंपनी के कहने पर किया है।

CJI ने कहा कि आप निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र की प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 25 को चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद वकील ने CJI से अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

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