झारखंड

शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण करने वाला दोषी करार

धनबाद : शादी (Marriage) की नीयत से नाबालिग (Minor) का अपहरण करने और उसके साथ दुराचार के मामले में गुरुवार को POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने टुंडी थाना क्षेत्र निवासी रोहित गोस्वामी को दोषी करार दिया।

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल 2023 की तारीख निर्धारित की गई है।

कई बार नाबालिग के साथ किया दुराचार

मामले में 22 जून 2018 को पीड़िता के पिता ने टुंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज FIR के मुताबिक 20 जून 2018 की रात आरोपी रोहित गोस्वामी (Rohit Goswami) शादी की नीयत से पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रोहित उसको गिरिडीह, मधुपुर,पटना (Patna) ले गया और उसके साथ दुराचार भी किया।

और फिर बाद में वह पीड़िता के साथ शादी (Marriage) कर घर वापस लौटा। पुलिस ने 9 जून 2020 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं अभियोजन ने सात लोगों की गवाही कराई थी।

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