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अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक टाली

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नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली (Delhi) के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका (Bail Plea) पर सुनवाई स्थगित कर दी, जो प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति (Excise Policy) के मामले में है।

मंगलवार को सिसोदिया ने ED के मामले में जमानत याचिका दायर की थी।

अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक टाली- Court adjourns hearing on Manish Sisodia's bail plea till April 5

मनीष सिसोदिया की हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही

सिसोदिया के वकील ने कहा की उनको ED के जवाब की कॉपी अभी नहीं मिली है और उनको जवाब दाखिल करने के लिए अभी और समय चाहिए।

वकील की इस दलील के बाद Court ने सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी। ED मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की हिरासत 5 अप्रैल को खत्म हो रही है।

ED का प्रतिनिधित्व करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (SPP) जोहेब हुसैन (Joheb Hussain) ने कहा कि जवाब आने वाला है।

अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक टाली- Court adjourns hearing on Manish Sisodia's bail plea till April 5

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी

कृष्णन ने कहा, हमें ED के जवाब को पढ़ना होगा, उसके बाद ही हम दलीलें पेश कर पाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही एक ही मामले में सिसोदिया की जमानत मामले (Bail Matters) पर अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक टाली- Court adjourns hearing on Manish Sisodia's bail plea till April 5

आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई

आदेश सुनाने की तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी। सिसोदिया को CBI मामले में सोमवार को तीन अप्रैल तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया गया।

CBI द्वारा 26 फरवरी को AAP नेता को गिरफ्तार (Arrest) किए जाने के बाद ED ने भी उन्हें इसी मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था।

अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अप्रैल तक टाली- Court adjourns hearing on Manish Sisodia's bail plea till April 5

सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई

ED के मामले में पिछली सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी (Investigative Agency) ने अदालत को बताया था कि सिसोदिया की हिरासत के दौरान महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं और उन्हें अन्य आरोपियों से आमना-सामना करना है।

इसने अदालत को सूचित किया था कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के E-Mail और Mobile से भारी मात्रा में डेटा का भी फोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है।

सिसोदिया के वकील ने, हालांकि, केंद्रीय एजेंसी की रिमांड याचिका (Remand Petition) का विरोध करते हुए कहा कि अपराध की आय (Income) के संबंध में एजेंसी की ओर से कानाफूसी नहीं है, जो मामले के लिए मौलिक है।

हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं: वकील

उनके वकील ने आगे तर्क दिया कि हिरासत के विस्तार की मांग करने का कोई औचित्य नहीं था और उनकी सात दिनों की हिरासत के दौरान केवल चार लोगों के साथ उनका सामना किया गया था।

सुनवाई के दौरान, ED ने यह कहते हुए उनकी 10 दिन की हिरासत की मांग की थी कि उन्हें कार्यप्रणाली, पूरे घोटाले का पता लगाने और कुछ अन्य लोगों के साथ सिसोदिया का सामना करने की आवश्यकता है।

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