Homeझारखंडझारखंड में तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को...

झारखंड में तबरेज मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को ठहराया दोषी, 5 जुलाई को…

Published on

spot_img

रांची: मंगलवार को बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के ADJ अमित शेखर की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। 2 आरोपियों को सबूत के अभाव में कोर्ट (Court) ने बरी कर दिया है।

इन्हें ठहराया गया है दोषी

अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों में प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल हैं।

बता दें कि 18 जून 2019 की रात तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था।

13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...