शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को सुप्रीम ने दी अंतरिम जमानत, लेकिन जेल से बाहर आना…

यह महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं दिया कि ED केस में गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की है

News Desk
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Supreme Court grants interim bail to Kejriwal : शुक्रवार को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत दी है।

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए Supreme Court ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने Kajriwal की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद 17 मई को आदेश सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

यह महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं दिया कि ED केस में गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की है। Supreme court से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उन्हें CBI भी गिरफ्तार कर चुकी है।

कोर्ट ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच फैसला नहीं कर लेती है, Kejriwal को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। जज ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है।

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