एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज की।

News Aroma
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नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चित्रा रामकृष्ण को एनएसई कर्मचारियों के कथित अवैध ‘फोन टैपिंग’ से जुड़े मामले में मिली जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति मधु जैन ने इस मामले में उन्हें राहत देने के निचली अदालत के 22 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज कर दी।

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