मिस्र की अदालत ने स्वतंत्र समाचार पोर्टल बंद करने का दिया आदेश, संपादक को हिरासत में रखने के निर्देश

मिस्र की अदालत ने स्वतंत्र समाचार माध्यम मदा मस्र को बंद करने का आदेश दिया। इसके प्रधान संपादक को बिना लाइसेंस वेबसाइट चलाने का दोषी ठहराया गया, जिससे प्रेस स्वतंत्रता पर सवाल उठे।

0 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

काहिरा: मिस्र की एक अदालत ने देश के अंतिम स्वतंत्र समाचार माध्यमों में शामिल ‘मदा मस्र’ को बंद करने का आदेश दिया और इसके प्रधान संपादक को बिना लाइसेंस वेबसाइट चलाने का दोषी ठहराया। मंगलवार को आए इस फैसले को देश में सिमटती प्रेस स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

Share This Article
विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।