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ECI अधिकारियों के खिलाफ नहीं शुरू होगी अवमानना करवाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में…

Election Commission: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मतदाताओं को अनिवार्य रूप से अपना आधार नंबर प्रदान करने के लिए बाध्य करने वाले फॉर्म को संशोधित नहीं करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।

चुनाव निकाय ने पहले शीर्ष अदालत (Supreme Court) के समक्ष कहा था कि वह “फॉर्म में स्पष्टीकरण परिवर्तन” जारी करने पर विचार कर रहा है क्योंकि मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के तहत आधार संख्या को मतदाता सूची के साथ जोड़ना अनिवार्य नहीं है।

66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके

कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी. निरंजन द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया कि पर्याप्त समय होने के बाद भी, ECI अधिकारियों ने फॉर्म, विशेष रूप से फॉर्म 6 (नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र) और 6बी (मतदाता सूची प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए आधार संख्या की जानकारी का पत्र) फॉर्म को संशोधित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

मुकदमेबाजी के पहले दौर में, निरंजन द्वारा दायर एक रिट याचिका का जवाब देते हुए, ECI ने सितंबर 2023 में Supreme Court को बताया कि आधार विवरण जमा करना स्वैच्छिक था और Voter’s List को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में 66 करोड़ से अधिक आधार नंबर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं।

याचिका में कहा गया है कि मौजूदा फॉर्म मतदाता को आधार नंबर देने के लिए मजबूर करते हैं, हालांकि चुनाव आयोग का दावा है कि आधार विवरण जमा करना वैकल्पिक है।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि ECI इस बात पर जोर दे रहा है कि उसके अधिकारी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करें और राज्य अधिकारी गांव और बूथ स्तर के अधिकारियों पर मतदाताओं से आधार संख्या एकत्र करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

इसमें दावा किया गया कि “जमीनी स्तर के अधिकारी मतदाताओं को अपने आधार नंबर जमा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मतदाताओं को धमकी दे रहे हैं कि यदि आधार कार्ड नंबर प्रदान नहीं किया गया तो मतदाता अपना Vote खो देंगे।”

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