Garhwa Rape case : गढ़वा जिला जज प्रथम सह स्पेशल जज पोक्सो कोर्ट दिनेश कुमार की अदालत ने एक लड़की के साथ बलात्कार (Rape) के मामले में डंडई थाना क्षेत्र के झोंतर गांव निवासी मेराजुल अंसारी उर्फ शाहरुख अदनान को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
घर में घुसकर दुष्कर्म और शादी का झांसा
मामला 2 जनवरी 2022 का है। पीड़िता ने अदालत को बताया कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने शादी करने का झांसा दिया।
इसके बाद करीब छह महीने तक आरोपी ने लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता रहा।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर करता रहा शोषण
पीड़िता के अनुसार जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी मुकर गया और फेसबुक पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।
इस बीच 9 मई 2022 को पीड़िता की शादी सदर थाना क्षेत्र में हो गई, लेकिन इसके बाद भी आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा।
वीडियो वायरल होने से टूट गया वैवाहिक जीवन
आरोपी ने 22 अगस्त 2022 को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके कारण पीड़िता का वैवाहिक जीवन (Married Life) टूट गया और उसका तलाक हो गया।
पीड़िता ने बताया कि जब मामले को लेकर पंचायत हुई तो आरोपी के पिता और दादा ने 10 से 20 हजार रुपये लेकर मामला खत्म करने की धमकी दी।
साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी मेराजुल अंसारी उर्फ शाहरुख अदनान को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।




