गिरिडीह में नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Giridih Rape Case: नाबालिग के साथ दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में POCSO कोर्ट ने शुक्रवार को सात दोषियों को सजा सुनायी है।

इसमें मुख्य दोषी शिवनारायण सिंह को कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाने के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है।

POCSO जज सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने सातों दोषियों को Video Conferencing के माध्यम से सजा सुनायी।

इनमें एक डॉ. यूसूफ आलम को सात साल की सजा एवं सोमर सिंह, भोला सिंह, डेगनारायण महतो, मनोज महतो तीन-तीन माह का सजा सुनायी है।

POCSO के विशेष जज यशवंत प्रकाश ने सजा सुनाने के दौरान मामले को बेहद गंभीर बताया। नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) और गर्भपात का मामला जिले के निमियाघाट थाना इलाका से जुड़ा हुआ है।

जानकारी के अनुसार साल 2015 में नाबालिग के साथ शिवनारायण सिंह ने दुष्कर्म किया।

इसके बाद पीड़िता का निमियाघाट के डॉक्टर यूसुफ आलम के यहां गर्भपात (Abortion) कराया गया। इसमें शिवनारायण सिंह के साथ चार लोगों ने सहयोग किया। इसके बाद निमियाघाट थाना में केस दर्ज किया गया।

Share This Article