COVID-19 से जुड़ी पाबंदियों को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फ़ैसला

News Aroma Media
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नई दिल्ली: गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने बुधवार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया है।

यह COVID-19 महामारी नियंत्रित करने के लिए लगाए गए थे। हालांकि आधिकारिक आदेश में स्पष्ट है कि फेस मास्क के उपयोग सहित कोविड रोकथाम के उपाय अभी भी जारी रहेंगे।

एनडीएमए ने महामारी की स्थिति में समग्र सुधार और इससे निपटने की पर्याप्त तैयारियों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया है।

केन्द्रीय गृह सचिव ने राज्यों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि 25 फरवरी को जारी आदेश की समाप्ति के बाद (31 मार्च) के बाद कोई नया आदेश नहीं जारी किया जाएगा।

हालांकि इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोविड रोकथाम से जुड़े केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े परामर्श अब भी जारी रहेंगे। इसका मतलब है कि कोविड उचित व्यवहार से जुड़े उपाय जैसे मास्क लगाना, स्वच्छता बरतना अब भी जारी रहेंगे।

आधिकारिक आदेश में सरकार ने कहा…

आधिकारिक आदेश में सरकार ने कहा है, पिछले 24 महीनों में, महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं, जैसे निदान, निगरानी, संपर्क पहचान, उपचार व टीकाकरण, अस्पताल से जुड़े बुनियादी ढांचे और आमजन में जागरूकता में काफी इजाफा हुआ है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी क्षमताओं और प्रणालियों का विकास किया है। उन्होंने महामारी के प्रबंधन के लिए अपनी विशिष्ट योजनाओं को भी लागू किया है।

कोविड मामलों की संख्या में गिरावट

पिछले सात हफ्तों से कोविड मामलों की संख्या में गिरावट आई है। देश में कुल केस लोड केवल 23,913 है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.28 प्रतिशत हो गई है।

भारत में पिछले 24 घंटों में 1,778 नए कोरोनावायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कुल खुराक 181.89 करोड़ से अधिक हो गई है।

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