बाबूलाल के दल बदल मामले में हुई सुनवाई, मिली अगली तारिख

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री Babulal की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान बाबूलाल के अधिवक्ता की ओर से बहस की गई। अदालत ने अब विधानसभा (Assembly) का पक्ष सुनने के लिए 28 सितम्बर की तारीख निर्धारित की है।

बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, रणेंद्र आनंद ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। विधानसभा की ओर से वरीय अधिकता संजय हेगड़े (Sanjay Hegde) ने पक्ष रखा।

अधिवक्ता ने सुनवाई की Mantability पर उठाया था सवाल

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता संजय हेगड़े ने बाबूलाल की याचिका की मेंटिबिलिटी (Mantability) पर सवाल उठाते हुए याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताया था।

इस पर बाबूलाल के अधिवक्ता ने विधानसभा में हो रही सुनवाई की Mantability पर सवाल उठाया था। साथ ही प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि यह 10वीं अनुसूची का मामला नहीं बनता है।

Babulal के अधिवक्ता की ओर से IA दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इसे Court ने स्वीकार कर लिया था।

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