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हेमंत सोरेन ने जांच के लिए SIT का किया गठन, सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होंगे इसके अध्यक्ष

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रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) ने राज्य अन्तर्गत खनिजों के अवैध परिवहन (Illegal Transport) में रेलवे की भूमिका की जांच एवं रोकथाम के लिए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की एक सदस्यीय गठित विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।

इसका कार्यकाल छह माह निर्धारित करने, आयोग के अध्यक्ष को प्रतिमाह मानदेय, अध्यक्ष को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समतुल्य यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधाएं एवं आयोग के कार्यालय के लिए एक सहायक, एक आदेशपाल, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी गई है।

मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को लिखा था पत्र

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन द्वारा 14 दिसंबर, 2022 को रेल मंत्री को पत्र लिख कर अवगत कराया गया था कि राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन एवं इसके परिवहन में रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं अन्य सभी संबंधित बिन्दुओं की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति (High Level Inquiry Committee) के गठन का निर्णय लिया गया है। ‘

मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से रेल मंत्री (Railway Minister) से आग्रह किया था कि आपके द्वारा रेलवे के पदाधिकारियों को इस उच्च स्तरीय जांच समिति को पूरा सहयोग करने के लिए निर्देशित किया जायेगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा-23 (C) के अन्तर्गत राज्य में खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम-2017 अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचित नियमावली के नियम- 9 (1) के अनुसार उत्खनित खनिजों का रेल मार्ग से परिवहन भी जेआइएमएमएस पोर्टल से प्राप्त परिवहन चालान के माध्यम से ही किया जाना है।

इस संदर्भ में खान एवं भूतत्व विभाग एवं विभिन्न उपायुक्त/जिलास्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से भी वैध ई-चालान (e-invoice) के साथ खनिजों के परिवहन के लिए कई निर्देश निर्गत किये गये हैं।

एक सदस्यीय SIT गठन करने का निर्णय

इन सभी प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त हो रहीं हैं कि रेलवे के माध्यम से बिना वैध चालान के भारी मात्रा में खनिज का परिवहन, प्रेषण किया जा रहा है।

इस संदर्भ में उपायुक्त, दुमका द्वारा रेलवे के माध्यम से रेलवे साईडिंग (Railway Siding) से बिना परमिट, चालान के पत्थर चिप्स के परिवहन करने के संदर्भ में सूचनाएं/आंकड़े भेजे गये हैं।

इस अनियमितता में रेलवे के अधिकारियों की संलिप्तता परिलक्षित होती है। अतः राज्य अन्तर्गत विभिन्न खनिजों के अवैध परिवहन में रेलवे के अधिकारियों की भूमिका की जांच एवं रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए एक सदस्यीय SIT गठन करने का निर्णय लिया गया है।

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