झारखंड कैबिनेट : 31 प्रस्तावों पर मुहर, पुलिस भर्ती से खनिज रॉयल्टी तक बड़ा ऐलान!

News Aroma Media
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Jharkhand Cabinet: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिनी और उत्पाद सिपाही भर्ती नियमावली 2025 को स्वीकृति मिल गई। अब इन पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें खनिज रॉयल्टी, कारा सुधार, पुलिस सेवा, पावर सेक्टर और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।

कैबिनेट के अहम फैसले

🔹 सिपाही और उत्पाद सिपाही की बहाली – संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी, जल्द निकलेगी भर्ती प्रक्रिया।
🔹 खनिज रॉयल्टी में सुधार – पावर सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले पर अब विक्रय मूल्य का 14% रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलेगा।
🔹 खनिज सेस में बढ़ोतरी – कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और लाइमस्टोन पर सेस की दरें बढ़ाईं गईं।
🔹 झारखंड कारा एवं सुधार सेवाएं विधेयक 2025 – जेल सुधारों से जुड़े नए कानून को मंजूरी।
🔹 झारखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक 2025 – केंद्रीय संशोधनों के अनुरूप झारखंड में लागू होगा।
🔹 आंधी-तूफान और ग्रीष्म लहर को ‘राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा’ घोषित किया गया।
🔹 PG मेडिकल और MDS कोर्स पूरा करने वालों के लिए सरकारी सेवा की बाध्यता के नियमों में संशोधन।
🔹 भगवान बिरसा जैविक उद्यान में बिरसा मुंडा की 9 फीट ऊंची ब्रॉन्ज प्रतिमा स्थापित होगी।
🔹 झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते की नियुक्ति को मंजूरी।

खनिज उद्योग से जुड़े बड़े फैसले

राज्य सरकार ने खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक-2024 को संशोधित कर नई दरें तय की हैं।
💠 कोयले पर सेस – 100 रुपये/टन से बढ़कर 250 रुपये/टन।
💠 लौह अयस्क पर सेस – 100 रुपये/टन से बढ़कर 450 रुपये/टन।
💠 बॉक्साइट पर सेस – 70 रुपये/टन से बढ़कर 100 रुपये/टन।
💠 लाइमस्टोन पर सेस – 50 रुपये/टन से बढ़कर 100 रुपये/टन।
खनिज रॉयल्टी की वसूली अब खान एवं भूतत्व विभाग करेगा।

सरकारी कर्मचारियों और योजनाओं पर अहम फैसले

✅ सरकारी कर्मियों को वित्तीय लाभ – नियमितीकरण, सेवा बहाली और लंबित वेतन भुगतान के फैसले।
✅ सिकनी कोल ब्लॉक का पट्टा विस्तारित – 133.47 एकड़ में कोयला खनन को मंजूरी।
✅ PVTG समुदाय के गांवों में बिजलीकरण – 55.92 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

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