अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत पर हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में (Jharkhand High Court) PLFI मैनेज करने में लिए कैश लेने के आरोपित (Accuse) अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बेल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ED से जवाब मांगा है। अब राजीव कुमार की जमानत याचिका पर सात नवंबर को सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट से बेल देने की गुहार लगाई

उल्लेखनीय है कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाई कोर्ट का (High Court) दरवाजा खटखटाया है।

11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में (High Court) नियमित जमानत याचिका दाखिल की है।

इससे पूर्व एक अक्टूबर को रांची के ED के विशेष कोर्ट ने (Special Court) उन्हें बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका को रिजेक्ट कर (Reject) दिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद राजीव कुमार ने हाई कोर्ट से बेल देने की गुहार लगाई है।

12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था

बीते 31 जुलाई की रात को 50 लाख नकदी के साथ अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार (Arrest) किया था। उसके बाद से ही वह पहले कोलकाता की जेल में थे।

बाद में ईडी ने मनी लांडरिंग का FIR दर्ज कर राजीव कुमार के रांची स्थित कई ठिकानों में छापेमारी की (Raid) थी। छापेमारी के (Raid) बाद ED ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को 12 दिनों की रिमांड पर भी पूर्व में लिया था।

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