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मोरहाबादी फुटपाथ दुकानदार पुनर्वास मामले में हाईकोर्ट ने रांची DC को किया तलब

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Morhabadi Sidewalk Shopkeeper Rehabilitation Case: मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास से जुड़े मामले (Shopkeepers Rehabilitation Case) में झारखंड हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से अदालत में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिससे अदालत ने नाराजगी व्यक्त की।

हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत की अदालत ने मामले में रांची के उपायुक्त (DC) को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई अब 3 जनवरी को होगी।

दुकानदार लंबे समय से कर रहे हैं पुनर्वास की मांग

प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) ने बहस की। उन्होंने अदालत के समक्ष दुकानदारों की समस्याओं और उनके पुनर्वास की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा।

इस मामले में जिला प्रशासन का पक्ष अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई में प्रशासन की स्थिति पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

बताते चलें मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदार लंबे समय से पुनर्वास (Rehabilitation) की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा था।

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