विदेश

आठ साल पुराने मामले में इमरान खान और उनकी पार्टी दोषी करार

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (PAK) के पूर्व प्रधानमंत्री (PM) इमरान खान एक बार फिर मुसीबत में पड़ते नजर आ रहे हैं।

आठ साल पुराने विदेशी मदद मामले में इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक- ए- इंसाफ (PTI) को दोषी करार दिया गया है।

PAK के चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस (Notice) देकर उनके सभी खाते सीज करने की बात कही है।

पाकिस्तान (PAK) के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) के खिलाफ विदेश से मदद लेने के मामले में चुनाव आयोग (Election Commission) में सुनवाई चल रही थी।

इमरान और उनकी Party पर आरोप थे कि उन्होंने भारत समेत कई देशों से अरबों रुपए जुटाए और इसकी जानकारी सरकार, चुनाव आयोग या वित्त मंत्रालय को नहीं दी।

PTI ने 34 विदेशी नागरिकों और 351 कंपनियों से चंदा लिया

मंगलवार को इस मामले में पाकिस्तान (PAK) के चुनाव आयोग का फैसला आया। चुनाव आयोग ने इस मामले में इमरान खान व उनकी पार्टी को दोषी ठहराते हुए कहा कि PTI ने 34 विदेशी नागरिकों और 351 कंपनियों से चंदा लिया।

इमरान व उनकी पार्टी ने सिर्फ आठ खातों की जानकारी दी और जिन तेरह खातों में काला धन (Black Money) रखा गया, उनकी जानकारी छिपाई गयी।

आयोग का कहना है कि इमरान खान ने चुनाव आयोग को झूठा हलफनामा दिया। अब भी तीन Bank खाते ऐसे हैं, जिनकी गहन जांच की जा रही है।

चुनाव आयोग ने इमरान व उनकी पार्टी को नोटिस जारी किया है

दरअसल, पाकिस्तान (PAK) में विदेश से किसी भी तरह का राजनीतिक चंदा लेना गैरकानूनी है। अब इमरान व उनकी Party द्वारा विदेशों से चंदा लिए जाने की पुष्टि होने के बाद चुनाव आयोग ने इमरान व उनकी पार्टी को नोटिस जारी किया है।

उनसे न सिर्फ व्यापक जवाब-तलब किया गया है, बल्कि उनके सभी खाते सीज (All Accounts Frozen) करने की चेतावनी भी दी गयी है।

ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग के संतुष्ट न होने की स्थिति में Imran Khan पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है, वहीं उनकी पार्टी (Party) पर प्रतिबंध भी लग सकता है। इस मामले में 14 नवंबर, 2014 से सुनवाई चल रही थी।

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