झारखंड

छात्रवृत्ति की राशि के लिए बच्चे का बैंक खाता होना अनिवार्य नहीं: DC पलामू

मेदिनीनगर: उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे (Anjaneyulu Dodde) ने गुरुवार को कहा कि जिले के ऐसे बेरोजगार युवक-यूतियां जिनकी उम्र 18-50 के बीच हो सरकार उनको बिना गारंटर के 1 लाख तक रुपये का लोन दे रही है जिससे वो खुद के लिये रोजगार का सृजन (Employment Generation) कर सकेंगे।

व्यवसाय शुरू के लिए यह सुनहरा मौका

उपायुक्त ने कहा कि जिले के ऐसे बेरोजगार (Unemployed) युवक-यूतियां जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन सभी के लिए यह सुनहरा मौका है।

उपायुक्त ने कहा कि ऋण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

बच्चों की बढ़ी छात्रवृत्ति

उपायुक्त ने कहा कि छात्रवृत्ति के लिए बच्चे का Bank Account होना अनिवार्य नहीं है। बच्चे का खाता नहीं होने पर उसके अभिभावक के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जानी है।

इसके लिए बच्चे के नामांकन के दौरान ही उसके अभिभावक का बैंक अकाउंट की जानकारी ले लिया जाए।उपायुक्त ने बताया कि अब बच्चों को बढ़ी हुई छात्रवृत्ति (Scholarship) दी जायेगी।

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