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जेल में बंद प्रेग्नेंट महिला को डिलीवरी के लिए मिली जमानत, जानें पूरा मामला

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Pregnant Woman Granted Bail for Delivery:  को छह महीने की सशर्त जमानत दे दी है।Bombay High Court की नागपुर बेंच ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार एक गर्भवती महिला (Pregnant Woman)

कोर्ट ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सुनाया, जिससे महिला अपने बच्चे का जन्म और शुरुआती देखभाल जेल के बाहर रह कर सके।

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के (Urmila Joshi Phalke) की सिंगल-जज बेंच ने इस फैसले में कहा कि जेल में प्रसव से मां और बच्चे के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ महिला की अस्थायी रिहाई के आदेश दिए

कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जेल के बाहर जन्म देने की अनुमति देना संवैधानिक मूल्यों और मानवीय गरिमा के अनुरूप है। गोंदिया निवासी एक महिला और उसके पति को GRP ने इस साल 30 अप्रैल को प्रतिबंधित सामग्री ले जाते हुए गिरफ्तार किया था।

उस समय महिला दो महीने की गर्भवती थी। याचिका में महिला ने प्रसव के दौरान संभावित जटिलताओं का हवाला देते हुए जेल के बाहर उचित चिकित्सा देखभाल के लिए जमानत मांगी थी।

कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और जमानतदारों के साथ महिला की अस्थायी रिहाई के आदेश दिए हैं। महिला को गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से भी सख्ती से मना किया गया है। जमानत अवधि के दौरान उसे जांच अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना होगा और इसी तरह के अपराधों से बचने के निर्देश भी दिए हैं।

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