झारखंड : ‘बुलेट रानी’ सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा

News Aroma Media
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जमशेदपुर: टेल्को शमशेर अपार्टमेंट निवासी तपन दास की हत्या के मामले में एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और सहयोगी सोनू लाल को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी।

कोर्ट ने दम्पत्ति की नौ वर्षीय बच्ची की देखभाल के लिए डालसा को पत्र भी लिखा है। एडीजे की अदालत ने आरोपित श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी और उसके प्रेमी सुमित सिंह तथा सहयोगी सोनू लाल को 27 जनवरी को दोषी ठहराया था। इस मामले में 10 लोगों की गवाही हुई थी।

झारखंड : 'बुलेट रानी' सहित तीन को आजीवन कारावास की सजा

घटना की जानकारी 15 जनवरी, 2018 को पुलिस को तब हुई जब एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी में एक फ्रिज के अंदर से शव मिला, जिसकी पहचान तपन दास के रूप में की गई थी। इस संबंध में एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच शुरू की और मृतक तपन दास की पत्नी श्वेता दास, प्रेमी सुमित सिंह और सहयोगी सोनू लाल को धर दबोचा। आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत टेल्को शमशेर रेसीडेंसी की रहने वाली श्वेता दास को एडीजे चार की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है।

इसके अलावा प्रेमी सुमित और सोनू लाल को भी दोषी करार दिया गया था। सभी आरोपितों की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई थी।

श्वेता दास हजारीबाग जेल में बंद है।. सुमित रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल और सोनू बोकारो की जेल में बंद है। अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार के अनुसार अभियोजन पक्ष ने हत्याकांड में सभी पहलुओं को रखा था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता विरेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के फैसले के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

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