झारखंड

रांची में मारपीट और जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय (Additional Justice Dinesh Rai) की अदालत ने शनिवार को मारपीट एवं जानलेवा हमले के आरोपित बिंदेश्वर पाठक और बबलू पाठक उर्फ मणिशंकर पाठक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Petition Dismissed) कर दी।

गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की

इनके खिलाफ रातू थाना (Against Ratu police station) में 21 जून को अविनाश कुमार सिंह ने मामला दर्ज कराया था । गिरफ्तारी (Arrest) से बचने के लिए दोनों ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

आरोप है कि दोनों ने अविनाश कुमार सिंह (Avinash Kumar Singh) पर जान मारने की नीयत से रड, लाठी एवं पत्थर से हमला किया था। इस हमले में अविनाश गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker