झारखंड

चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा

Cheque Bounce : न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत ने Check Bounce मामले में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पटेलनगर निवासी Vijay Singh Munda को एक साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

दोस्ताना कर्ज के बदले दिया था चेक

पीड़ित मनोज कुमार ने 18 फरवरी 2022 को विजय सिंह मुंडा को दोस्ताना कर्ज के तौर पर 4 लाख रुपये दिए थे। बदले में विजय ने चेक दिया, लेकिन बैंक में जमा करने पर चेक बाउंस हो गया। इसके बाद मनोज कुमार ने जनवरी 2023 में इस मामले को लेकर अदालत में केस दर्ज कराया।

अदालत ने सुनवाई के बाद विजय सिंह मुंडा को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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