अरूप चटर्जी की पत्नी की अर्जी पर तीन सितंबर को सुनवाई

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News11's Arup Chatterjee
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धनबाद: कोयला कारोबारी राकेश ओझा से रंगदारी के मामले में अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) की पत्नी बेबी चटर्जी व अन्य आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम राजकुमार मिश्रा की कोर्ट ने गुरुवार को निचली अदालत से एक बार फिर केस रिकॉर्ड (Case record) की मांग की। इससे पूर्व भी कोर्ट ने निचली अदालत से केस डायरी की मांग की थी।

मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तीन सितंबर निर्धारित की गई है। बताते चलें कि 25 अगस्त को वरीय अधिवक्ता Shahnawaz की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा के कोर्ट ने निचली अदालत से केस रिकॉर्ड की मांग की थी।

इससे पूर्व Court ने कांड दैनिकी तलब की थी, जिसे पुलिस ने कोर्ट में जमा कर दिया था।