रांची: झारखंड में डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा के आयोजन और नए फार्मासिस्टों के निबंधन (Registration) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव अनुज कुमार प्रसाद ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा से जुड़ी कोई भी गतिविधि संचालित न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने यह कदम तब उठाया जब डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा के आयोजन और फार्मासिस्टों के निबंधन की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर उच्च न्यायालय में मामला पहुंचा। अदालत ने इस मामले में आगामी आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा और निबंधन से जुड़ी आगामी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, परिषद के अध्यक्ष और समस्त सदस्यों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है तथा चेतावनी दी गई है कि स्थगन अवधि के दौरान यदि कोई प्रतिकूल निर्णय लिया गया या आदेश की अवहेलना की गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


