झारखंड

गढ़वा में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद और 25 हजार जुर्माना

गढ़वा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत में गुरुवार को हत्या (Murder) के दो दोषियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) एवं 25 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा सुनायी गई।

सजा पाने वालों में गढ़वा के सोनपुरवा निवासी कईल कुरैशी उर्फ अफजल कुरैशी और मुन्ना कुरैशी के नाम शामिल हैं।

गला रेत कर कर दी हत्या

बताया जाता है कि उंचरी निवासी आयशा खातून (Ayesha Khatoon) ने गढ़वा थाना कांड संख्या 718 / 2020 में यह आरोप लगाया था कि उनका बेटा आरजू पहाड़िया खाना खाकर नाना गुलाम मोहम्मद के House सो रहा था।

इसी दौरान मोनू कुरैशी एवं कईल कुरैशी दोनों आये और House में घुसकर बहस करने लगे। इसी क्रम में कईल ने दोनों हाथ पकड़ लिया और धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी।

प्राथमिकी दर्ज (FIR) कर अनुसंधान कर आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध आरोप पत्र Court में समर्पित किया गया।

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