झारखंड सरकार ने न्यायालयों के मध्यस्थों, वकीलों के लिए मानदेय का किया निर्धारण

News Alert
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने न्यायालयों के मध्यस्थों, वकीलों के लिए मानदेय का निर्धारण किया है।

इस संबंध में मीडिएशन एंड कांसीलेशन प्रोजेक्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट (SC) के निर्देश के आलोक में झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार Ranchi के सदस्य सचिव ने राज्य सरकार (State Government) से अनुरोध किया था।

CM की सहमति के बाद विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की सहमति के बाद विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना (Notification) जारी कर दिया है।

महानिबंधक झारखंड,CM के प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश झारखंड, सदस्य सचिव विधिक सेवा प्राधिकार को भी जानकारी दी गयी है।

मध्यस्थता के जरिये सेटलमेंट पांच हजार रुपये प्रति केस, कनेक्टेड केस में एक हजार रुपये प्रति केस, अधिकतम तीन हजार रुपये तक, यदि सेटलमेंट (Settlement) नहीं हो सका, पार्टी मध्यस्थता के नहीं आया। तीन बार ऐसा होने पर ढाई हजार रुपये तक मानदेय दिया जायेगा।

Share This Article