झारखंड HC ने सुनील तिवारी मामले में मुख्य सचिव, DGP और SSP को जारी किया नोटिस

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद सुनील तिवारी की पत्नी ललिमा तिवारी की क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, रांची एसएसपी और ग्रामीण एसपी सहित अरगोड़ा थाना के थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि युवती के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की पत्नी ने झारखंड हाई कोर्ट में गुहार लगाई है।

आरोपित सुनील तिवारी की पत्नी ललिमा तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके पति पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि सुनील तिवारी पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और रूपा तिर्की प्रकरण में सुनील तिवारी द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाने के बाद उन्हें परेशान किया जा रहा था। इसलिए उनके ऊपर साजिश कर तहत एफआईआर दर्ज करवायी गयी है।

प्रार्थी ललिमा तिवारी ने झारखंड हाई कोर्ट से गुहार लगाते हुए यह मांग की है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करायी जाये।

सुनील तिवारी को रांची पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया था। सुनील तिवारी के खिलाफ 16 अगस्त को अरगोड़ा थाने में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और एसटी-एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

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